Add Your Heading Textभारत में ट्रस्ट (Trust) कैसे बनाएं? Here
🔹 ट्रस्ट क्या होता है?
ट्रस्ट एक गैर-लाभकारी संस्था होती है, जिसे समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, आदि क्षेत्रों में काम करने के लिए बनाया जाता है।
🪜 Step-by-Step प्रक्रिया:
📝 1. ट्रस्टी (Trustees) तय करें
कम से कम 2 सदस्य (एक Settlor और एक Trustee) ज़रूरी होते हैं।
सभी भारतीय नागरिक हो सकते हैं (NRI भी ट्रस्टी बन सकते हैं)।

📃 2. Trust Deed तैयार करें
यह ट्रस्ट का मुख्य दस्तावेज़ होता है। इसमें ये चीजें शामिल होती हैं:
ट्रस्ट का नाम
उद्देश्य (Purpose)
ट्रस्ट का पता
ट्रस्टी की जानकारी (नाम, पता, पहचान पत्र)
प्रॉपर्टी/फंड डिटेल (यदि कोई है)
नियम और शर्तें
➡️ मैं चाहें तो आपको एक सैंपल ट्रस्ट डीड दे सकता हूँ — बताइए।
📑 3. स्टाम्प पेपर खरीदें
ट्रस्ट डीड को ₹100 या ₹500 के स्टाम्प पेपर पर टाइप करें (राज्य के अनुसार राशि बदल सकती है)।
🏛️ 4. रजिस्ट्रार ऑफिस में ट्रस्ट रजिस्टर करें
ट्रस्ट डीड और सभी ट्रस्टी के डॉक्यूमेंट्स लेकर सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं।
डॉक्यूमेंट्स:
ट्रस्ट डीड (2 प्रतियाँ)
सभी ट्रस्टी के PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
एड्रेस प्रूफ
एक ट्रस्टी और Settlor को उपस्थित रहना पड़ता है।
🆔 5. पैन कार्ड बनवाएं
ट्रस्ट के नाम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आवेदन करें।
फॉर्म 49A भरें।
🏦 6. बैंक खाता खोलें
रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड और पैन कार्ड के साथ बैंक में NGO/Trust के नाम से खाता खोलें।
✅ ट्रस्ट बनाने के लाभ:
समाज सेवा के कार्य कर सकते हैं।
डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं।
12A और 80G से टैक्स में छूट मिल सकती है।
सरकारी या प्राइवेट ग्रांट्स मिल सकती हैं।
🎯 Bonus: रजिस्ट्रेशन के बाद अगला कदम
12A और 80G के लिए आवेदन करें (टैक्स छूट के लिए)
अपनी संस्था का लोगो और लेटरहेड बनवाएं
वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज शुरू करें
